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नैनीताल

नैनीताल में सरकारी-वन भूमि पर अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल में सरकारी और वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है कि ये लोग किस नीति के आधार पर यहां रह रहे हैं।

नैनीताल में नेपाली मूल के लोगों की ओर से सरकारी जमीन और वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर गलत तरीके से नागरिकता से जुड़े दस्तावेज तैयार करने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

कोर्ट का सवाल

मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि ये लोग किस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में रह रहे हैं और ये भूमि कैसे खरीद रहे हैं। कोर्ट ने सरकार को तीन हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।

सरकार ने पेश किया शपथ पत्र

20 मई को हुई सुनवाई में सरकार ने शपथ पत्र पेश कर कहा कि साल 1950 की नियमावली के तहत भारतीय नेपाल में और नेपाली लोग भारत में रह सकते हैं। साथ ही वे यहां रोजगार भी कर सकते हैं। सरकार ने नियमावली का हवाला देकर अपना पक्ष रखा।

याचिकाकर्ता का विरोध

सरकार के पक्ष का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि नियमावली के अनुसार अगर कोई नेपाली भारत में जमीन लेता है, तो वह आरबीआई के माध्यम से खरीदी जाएगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि भारतीयों को यह सुविधा नेपाल में नहीं मिली हुई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से नीति पेश करने को कहा।

क्या है पूरा मामला

नैनीताल निवासी पवन जाटव ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि बीते कई साल से नेपाल से आए लोगों ने नैनीताल शहर और खुरपाताल के तोक खाड़ी स्थित बजून चौराहे के पास सरकारी व नजूल भूमि पर कब्जा करके आवासीय निर्माण कर लिया है।

करीब 25 परिवार शामिल

याचिका के मुताबिक इन लोगों में करीब 25 परिवार शामिल हैं। इन्होंने नागरिकता हासिल करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया। इससे यह मामला और गंभीर हो जाता है।

अवैध दस्तावेज बनाने का आरोप

याचिका में अवैध तरीके से भारत की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज तैयार करने का आरोप भी लगाया गया है। कोर्ट ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूरी नीति सामने रखने को कहा।

आगे की सुनवाई

कोर्ट के निर्देश के बाद अब सरकार को तीन हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई में आगे की सुनवाई होगी। मामले पर प्रशासन भी नजर बनाए हुए है।

नैनीताल में बढ़ रही गर्मी

इस बीच नैनीताल में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। अब पहाड़ों में भी मैदानों जैसी गर्मी महसूस होने लगी है और नैनीताल का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने मैदानी जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है।

लोगों के लिए सलाह

मौसम विशेषज्ञों ने लोगों से दोपहर के समय धूप से बचने की सलाह दी है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने को कहा गया है। बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है।